भरण पोषण भत्ते के खिलाफ ओम पुरी की याचिका खारिज
बांबे हाईकोर्ट ने अभिनेता ओम पुरी की एक फेमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अभिनेता ओम पुरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। परिवार न्यायालय ने उन्हें पत्नी नंदिता और नाबालिग बेटे को हर माह 2.90 लाख रुपये भरण पोषण भत्ते के रूप में देने को कहा है।
परिवार न्यायालय ने अभिनेता को अपनी पत्नी को सवा लाख रुपये और बेटे को पचास हजार रुपये अंतरिम मासिक भरण पोषण के तौर पर देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने हर महीने चिकित्सा और बेटे की पढ़ाई के लिए 1.15 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है। पुरी ने अपनी दलील में कहा कि परिवार न्यायालय का आदेश न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह उनकी आय के अनुरूप नहीं है। मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस सोनक ने अभिनेता की दलील पर असहमति जताई और कहा कि परिवार न्यायालय का आदेश पूरी तरह तर्कसंगत है। अदालत ने पुरी के 2009-2012 की अवधि के इनकम टैक्स रिटर्न का उल्लेख किया जिसमें उनकी वार्षिक आय 1.53 से 3.34 करोड़ रुपये थी।
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