चेन्नई :HC ने वीरप्पन की पत्नी को "अन्नदानम" की दी इजाजत
मद्रास हाईकोर्ट ने चंदन तस्कर वीरप्पन की पत्नी को उसकी 11वीं बरसी पर पारंपरिक 'अन्नदानम' संस्कार को किए जाने की अनुमति दे दी। इस आयोजन के तहत 'गरीबों को खाना' खिलाया जाता है।
चेन्नई । मद्रास हाईकोर्ट ने चंदन तस्कर वीरप्पन की पत्नी को उसकी 11वीं बरसी पर पारंपरिक 'अन्नदानम' संस्कार को किए जाने की अनुमति दे दी। इस आयोजन के तहत 'गरीबों को खाना' खिलाया जाता है।
मुथुलक्ष्मी ने अपनी याचिका में कहा था कि पुलिस ने उसके पति को 18 अक्टूबर 2004 में एक एनकाउंट में मार दिया था। वीरप्पन की पत्नी ने कहा कि वह हर साल उसकी बरसी पर 'अन्नदानम' का आयोजन करती रही है। मुथुलक्ष्मी ने कहा कि उसने मेत्तुर पुलिस से इस आयोजन और इसके प्रचार के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया।
निराश मुथुलक्ष्मी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित करने की इजाजत दे दी। जस्टिस एम एम सुंदरेश ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह बैनर लगाने की इजाजत दे लेकिन यह शर्त रखी कि बैनर वहीं लगेगा जहां "अन्नदानम" का आयोजन किया जाना है। साथ ही जज ने यह भी कहा कि मुथुलक्ष्मी सिर्फ "अन्नदानम" का आयोजन करेंगी, इसके अलावा किसी और कार्यक्रम का आयोजन करती हैं तो कानून के मुताबिक पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है।