Move to Jagran APP

नोटबंदी पर गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से मांगा जवाब

गुजरात हाईकोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और आरबीआइ से जवाब मांगा है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 30 Nov 2016 07:59 PM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2016 08:17 PM (IST)
नोटबंदी पर गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से मांगा जवाब

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात हाईकोर्ट ने नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआइ से जवाब मांगा है। याचिका में जिला कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों के पुराने करेंसी नोट बदलने और नकद निकालने पर रोक पर भी सवाल उठाया गया है।

loksabha election banner

मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली ने किसानों के संगठन गुजरात खेदुत हितरक्षक समिति की जनहित याचिका पर आदेश दिया। कोर्ट इस मामले में और ऐसी ही एक अन्य याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई करेगा।

याचिका में कहा गया है कि केवल राजपत्र के आधार पर नोटबंदी नहीं की जा सकती बल्कि इसके लिए संसद से कानून पारित करना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में 1978 की नोटबंदी का हवाला दिया। उसने कहा कि तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने अध्यादेश जारी कर और फिर संसद से कानून पारित कर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए। याचिका में बैंक खाते से निकासी सीमित करने को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है।

संसद की कैंटीन हुई कैशलेस, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की शुरुआत


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.