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शाह को 'हत्यारोपित' कहने के मामले में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से समन

गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 11:43 PM (IST)Updated: Wed, 01 May 2019 11:43 PM (IST)
शाह को 'हत्यारोपित' कहने के मामले में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से समन
शाह को 'हत्यारोपित' कहने के मामले में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से समन

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। एक भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल द्वारा शाह को 'हत्यारोपित' कहे जाने पर मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से जारी समन में कहा गया है कि पहली नजर में यह मामला आइपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का बनता है। कोर्ट ने जवाब की आखिरी तारीख छह जुलाई तय की है। स्थानीय कारपोरेटर कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने अपनी शिकायत में कहा है कि गांधी ने जबलपुर में 23 अप्रैल को आयोजित चुनावी रैली में कहा था-'भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हत्यारोपित, वाह, क्या शान है!' 

ब्रह्मभट्ट ने आपत्ति जताई कि सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में सीबीआइ अदालत वर्ष 2015 में ही शाह को दोषमुक्त कर चुकी है। शाह की दोषमुक्ति के खिलाफ याचिका को न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनने योग्य समझा। इस प्रकार गांधी का जबलपुर में शाह को 'हत्यारोपित' कहना आपराधिक मानहानि है।


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