भीख मांगने के अपराधीकरण को रोकने पर बिल जल्द
सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने वाली है जिससे भिखारियों और बेघर लोगों का पुनर्वास होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने वाली है जिससे भिखारियों और बेघर लोगों का पुनर्वास होगा। साथ ही इस विधेयक की मदद से भीख मांगने के धंधे का अपराधीकरण रोका जाएगा।
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 'अभावग्रस्त व्यक्ति (संरक्षा, देखभाल और पुनर्वास) मॉडल बिल, 2016' नामक एक मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक का मकसद गरीबी में अलग-थलग जी रहे भिखारी और बेघरों को सम्मानपूर्वक जीने का मौका देना है। सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने बताया कि मंत्रालय ने पूर्व विधायी परामर्श बैठक का बुधवार को आयोजन किया।
इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। इस बिल के जरिए अभाव में जी रहे लोगों को संरक्षण, देखभाल, समर्थन, शरण, प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। मंत्रालय का मकसद अभावग्रस्त लोगों और भिखारियों का पुनर्वास कराना है। उल्लेखनीय है कि भारत में भिक्षावृत्ति को बांबे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के तहत अपराध करार दिया जा चुका है। इस कानून का मकसद भिक्षावृत्ति को खत्म करना है।
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