घर खरीदने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी, आवासीय योजनाओं की गाइडलाइंस में संशोधन
नई संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अधिसूचित योजनाओं या किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत आवासीय योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत शहरी क्षेत्र की अधिकाधिक आवासीय योजनाओं को कवर किया जा सके।
नई संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अधिसूचित योजनाओं या किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शहरी विकास प्राधिकरण या प्रदेश के कानून के तहत आने वाले किसी अन्य नगरीय आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया गया है। शर्त बस इतनी है कि इन क्षेत्रों को पीएमएवाय(यू) के तहत शहरी योजना और नियमों का पालन करना होगा।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। यहां भी आवास बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हो रहा है। स्थायी रूप से पीएमएवाय(यू) की वेटिंग लिस्ट के लाभार्थियों को लचीला रुख अपनाते हुए पीएमएवाय(जी) या पीएमएवाय(यू) से भी मदद दी जा सकती है।