रिश्ता हुआ कलंकित: पिता के दुष्कर्म से हुई गर्भवती, HC ने दी अबॉर्शन की अनुमति
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी, जो पिता के दुष्कर्म से गर्भवती हो गई थी उसे हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है।
इंदौर। खरगोन जिले के बड़वाह में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी (16 वर्षीय) के साथ दुष्कर्म किया जिस कारण बेटी गर्भवती हो गई। इसका पता जब घरवालों को चला तो उन्होंने गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी और हाईकोर्ट ने उन्हें गर्भपात कराने की ईजाजत दे दी है। घरवालों का आरोप है कि लड़की का पिता सालों से उसका दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।
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जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की काफी समय से परेशान दिख रही थी और जब उसके ताऊ ने लड़की से पूछताछ की तो उसने अपने पिता के कुकृत्यों के बारे में उन्हें जो जानकारी दी, उससे उनके होश उड़ गए । नाबालिग होने से किशोरी का गर्भपात नहीं हो सका, इसलिए ताऊ ने भतीजी के गर्भपात के लिए एडवोकेट निलेश दवे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पीके जायसवाल की वेकेशनल बेंच ने याचिका स्वीकारते हुए गर्भपात की अनुमति दी।
2 साल की उम्र में छोड़ गई मां
किशोरी को उसकी मां दो साल की उम्र में ही छोड़ गई थी, जिसके बाद से वह पिता के पास है। पीड़िता के ताऊ के मुताबिक किशोरी को 22 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ है।
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