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खाद्य प्राधिकरण के नाम पर न हो विज्ञापन : FSSAI

एफएसएसएआइ ने खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि प्राधिकरण के नाम और लोगो का उपयोग सिर्फ उत्पाद की पैकिंग और लेबल पर ही किया जा सकता है।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 20 Feb 2017 09:18 PM (IST)Updated: Mon, 20 Feb 2017 09:59 PM (IST)
खाद्य प्राधिकरण के नाम पर न हो विज्ञापन : FSSAI
खाद्य प्राधिकरण के नाम पर न हो विज्ञापन : FSSAI

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। खाने-पीने की चीज बनाने वाली कंपनियों को खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने चेताया है कि वे अपने विज्ञापनों में उसके लोगो का दुरुपयोग नहीं करें। इन्हें कहा गया है कि विज्ञापन में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि प्राधिकरण उस खास तरह के उत्पाद या कंपनी को किसी दूसरे से बेहतर बताता है।

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खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि प्राधिकरण के नाम और लोगो का उपयोग सिर्फ उत्पाद की पैकिंग और लेबल पर ही किया जा सकता है। इसके लिए पहले से ही केंद्रीय खाद्य संरक्षा और मानक नियम हैं। साथ ही इसने कहा है कि बिना प्राधिकरण की मंजूरी या तय नियमों के किसी को अपने खाद्य उत्पाद बेचने की इजाजत ही नहीं है। इसलिए इस मंजूरी का उपयोग अपने उत्पाद को दूसरे से बेहतर बताने के लिए नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण के इस निर्देश के बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआइ) ने भी विज्ञापन एजेंसियों को इस बारे में सतर्क किया है। प्राधिकरण को हाल में इस संबंध में कई शिकायतें मिली थीं।

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