CWG घोटालाः चार MCD कर्मचारियों समेत पांच को मिली सजा
राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सडकों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी करने वाले एमसीडी के चार कर्मचारियों और निजी कंपनियों के दो निदेशकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्य दोषी टीपी सिंह को अदालत ने छह साल कैद की सजा दी है।
नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सडकों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी करने वाले एमसीडी के चार कर्मचारियों और एक अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट ने की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें मुख्य दोषी टीपी सिंह को अदालत ने छह साल कैद की सजा दी है।
स्ट्रीट लाइट घोटाले में आज सुनाई जाएगी सजा
घोटाले में अन्य दोषियों को चार साल कैद की सजा मिली है। कुल पांच दोषियों में से चार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। सडकों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी का मामला वर्ष 2010 का है। गौरतलब है कि कोर्ट ने इनी दोषी करार दिया था। इसमें 1.42 करोड़ रुपये को घोटाला हुआ था।
गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तत्कालीन सुप्रींटेंडिंग इंजिनियर डीके सुगन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ओपी महला, अकाउंटेंट राजू वी, टेंडर क्लर्क गुरचरण सिंह समेत दो निजी कंपनियों के निदेशकों को दोषी करार दिया था।यहां याद दिला दें कि कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट फैसला सुनाया है।