चारा घोटाला: जगन्नाथ मिश्रा का सीबीआइ कोर्ट में समर्पण
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा ने गुरुवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में समर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
रांची । चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा ने गुरुवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में समर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश योगेश्वर मणि ने उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। बाद में सीने में दर्द होने की शिकायत पर उन्हें रिम्स में भर्ती करा दिया गया।
सीबीआइ ने 27 मार्च 1996 को चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, आरके राणा सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने इन आरोपियों को 30 सितंबर 2013 को सजा सुनाई थी, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन खराब स्वास्थ्य के नाम पर जगन्नाथ मिश्रा को 25 अक्टूबर 2013 में झारखंड हाई कोर्ट से औपबंधिक जमानत मिल गई, जिसका समय-समय पर विस्तार भी किया गया।
उन्होंने हाई कोर्ट से स्थायी जमानत की मांग की तो उन्हें निचली अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया गया। इस पर गुरुवार को उन्होंने सीबीआइ के विशेष कोर्ट में समर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जमानत के लिए उनकी ओर से कार्डियक, ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां होने का तर्क दिया गया। अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
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