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याचिका खारिज, सलाखों के पीछे होगी लालू की दिवाली

रांची [जागरण ब्यूरो]। हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि राजद सुप्रीमो की दिवाली इस बार सलाखों के पीछे ही मनेगी। सीबीआइ का पक्ष सुनकर न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच ने लालू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले के गुण-दोष पर सुनवाई बाकी है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। राजद सुप्रीमो को अब राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

By Edited By: Published: Thu, 31 Oct 2013 05:17 AM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2013 09:55 PM (IST)
याचिका खारिज, सलाखों के पीछे होगी लालू की दिवाली

रांची [जागरण ब्यूरो]। हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि राजद सुप्रीमो की दिवाली इस बार सलाखों के पीछे ही मनेगी। सीबीआइ का पक्ष सुनकर न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच ने लालू को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले के गुण-दोष पर सुनवाई बाकी है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। राजद सुप्रीमो को अब राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

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पढ़ें: चारा घोटाला: एक नजर में जानिए पूरा घटनाक्रम

चारा घोटाला मामले में लालू रांची की जेल में पांच साल की सजा काट रहे हैं। उनके साथ सजा पाए कई आरोपियों को इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद लालू के लिए भी राहत की उम्मीद जा उठी थी। लेकिन गुरुवार को हाई कोर्ट ने सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद कहा कि लालू के बच्चों के साथ अन्य आरोपी स्थानीय अभिभावक की तरह रहते थे। इसके साक्ष्य सीबीआइ के पास हैं। लिहाजा लालू की घोटाले में संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। सीबीआइ ने हाई कोर्ट को बताया कि 1990 से ही लालू को पशुपालन विभाग से हो रही अवैध निकासी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाए।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने घोटालेबाजों को संरक्षण दिया और कई को सेवा विस्तार दिलाया। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि लालू द्वारा अभियुक्तों से एयर टिकट और बच्चों की फीस ली गई। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू के अधिवक्ता और सांसद राजनीति प्रसाद मीडिया कर्मियों के सामने ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि अभी उम्मीद बाकी है। इसी मामले में चार साल की सजा काट रहे पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की याचिका को हाई कोर्ट ने टाल दिया है। अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

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