लालू का आवेदन खारिज, बयान 14 को
चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल आवेदन सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत ने खारिज कर दी। लालू के बयान के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जगन्नाथ मिश्र का
पटना। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल आवेदन सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत ने खारिज कर दी। लालू के बयान के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जगन्नाथ मिश्र का 9 जुलाई, विद्यासागर निषाद का 10 जुलाई और आरके राणा का 11 जुलाई को बयान दर्ज होगा।
चारा कांड संख्या आरसी 64ए/96 का यह मामला देवघर कोषागार से 97 लाख रुपये अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में लालू का बयान होना था। इसके पूर्व उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने दिसंबर माह में आवेदन दाखिल कर कहा था कि एक ही आरोप के लिए दो बार सजा का प्रावधान नहीं है। लालू ऐसे ही आरोपी हैं। उन्हें चारा कांड संख्या आरसी 20ए/96 में सजा हो चुकी है। इसलिए इससे राहत दी जाए। इस पर सीबीआइ की ओर से अदालत में जवाब भी दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि घोटाले का मामला अलग-अलग कोषागार से संबंधित है। राशि की निकासी विभिन्न कोषागारों से हुई है। ऐसे में सजा अलग-अलग होगी।
पढ़े : सुनंदा मामले में सनसनीखेज खुलासा: डाक्टर को झूठी रिपोर्ट देने को कहा गया