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धारा 35ए से छेड़खानी हुई तो होगा जन आंदोलन : फारूक

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर धारा 35ए से छेड़खानी हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 08 Aug 2017 03:38 AM (IST)Updated: Tue, 08 Aug 2017 03:38 AM (IST)
धारा 35ए से छेड़खानी हुई तो होगा जन आंदोलन : फारूक
धारा 35ए से छेड़खानी हुई तो होगा जन आंदोलन : फारूक

 राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अगर धारा 35ए से छेड़खानी हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। यह अमरनाथ भूमि आंदोलन से भी बड़ा होगा। धारा 35ए से छेड़छाड़ का मतलब जम्मू-कश्मीर में आग लगाना है। केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ है।

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 सोमवार को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों (गैर सत्ताधारी दलों) के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद फारूक ने कहा कि केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से धारा 35ए को भंग करने में लगी हुई है। भाजपा और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि धारा 370 व जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को किसी तरह खत्म करना। इसी एजेंडे के तहत धारा 35ए को समाप्त किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र को नहीं मालूम इस धारा से खिलवाड़ का मतलब राज्य में आग लगाना है-अगर यह धारा भंग हुई तो कश्मीर, लद्दाख व जम्मू पर होगा नकारात्मक असर।

 धारा 35ए पर नेकां 14 से जागरूकता अभियान छेड़ेगी जम्मू :

 राज्य के नागरिकों के विशेष दर्जे संबंधी अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस 14 अगस्त से जागरूकता अभियान छेड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के कार्यवाहक प्रधान उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा कि हम राज्य के लोगों को बताएंगे कि अगर धारा ३५ए समाप्त हो जाती है तो इससे उन्हें क्या नुकसान होगा। इसका असर जम्मू व लद्दाख के लोगों पर होगा। महाराजा के कार्यकाल का हवाला देते हुए उमर ने लिखा कि उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जम्मू की नौकरियों और जमीन को बचाने के लिए बनाया था। डोगरा संस्कृति और विरासत की बातें करने वाले भूल चुके हैं कि यह महाराजा का फैसला है।

 यह है धारा 35 ए

14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित आदेश के जरिये भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करके उन्हें चिह्नित कर व उन्हें विभिन्न विशेषाधिकार भी दे सके। अनुच्छेद के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति न तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकता है, न ही भूमि, मकान आदि जैसी संपत्ति खरीद सकता है। बाहरी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठयक्रमों वाला शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। इस नियम के कारण यदि जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की दूसरे राज्य में विवाह करेगी, तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी।

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