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आलू की टिकिया के 50 पैसे ज्यादा लिए, भरना पड़ा 5 हजार जुर्माना

ग्राहक जागरूक हो तो कोई भी एक पैसे की ठगी न कर सके। राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 24 Aug 2016 09:39 PM (IST)Updated: Wed, 24 Aug 2016 10:17 PM (IST)
आलू की टिकिया के 50 पैसे ज्यादा लिए, भरना पड़ा 5 हजार जुर्माना

जयपुर। ग्राहक जागरूक हो तो कोई भी एक पैसे की ठगी न कर सके। राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है।

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जयपुर में एक रेस्टोरेंट को उपभोक्ता से आलू की टिकिया के 50 पैसे ज्यादा लेना कई गुना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने रेस्टोरेंट को परिवादी से ज्यादा वसूले 50 पैसे भी वापस लौटाने के आदेश भी दिए हैं।

यह है मामला

मामला कुछ ऐसा है कि जयपुर के अब्दुल कय्यूम ने रेस्टोरेंट से 10 सितम्बर 2012 को आलू की टिकिया ली। रेस्टोरेंट ने इसकी कीमत 28.50 रुपए तय कर रखी थी, लेकिन अब्दुल से राउंड आॅफ कर 29 रुपए ले लिए गए।

अब्दुल ने 50 पैसे वापस मांगे तो मना कर दिया गया। इस पर अब्दुल ने 17 जनवरी, 2013 को उपभोक्ता कोर्ट में परिवाद पेश किया। परिवाद पर बहस और आए तथ्यों को देखकर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ज्यादा राशि वसूलना सेवा दोष और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे में कोर्ट ने रेस्टोरेंट को सेवा का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना देने के आदेशे दे दिए।

जागरूक उपभोक्ताओं की ये भी मिसाल...

दावा था 3 इंच लंबाई बढ़ाने का, 3 मिमी भी नहीं बढ़ी, अब हर्जाना -इंदौर की दवा कंपनी ने टीवी में विज्ञापन दिखाकर 20 दिन में डेढ़ इंच और तीन महीने में 3 इंच लंबाई बढ़ने का सपना दिखाया। सोनल (परिवर्तित नाम) ने कंपनी द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार दवा का पूरा कोर्स किया। दावे के मुताबिक दवा का कोई फायदा नहीं हुआ। तीन माह में सोनल की लंबाई 3 इंच तो 3 मिलीमीटर लंबाई नहीं बढ़ी। बाद में कंपनी भी अपने वादे से मुकर गई। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा।

ट्रेन की गलत सूचना देने पर मुआवजे का आदेश - महाराष्ट्र में ठाणे की उपभोक्ता अदालत ने आइआरसीटीसी को आदेश दिया है कि वह ट्रेन की गलत सूचना देने के लिए एक यात्री को सात हजार रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ टिकट और आईटीआई का खर्च देने का भी आदेश दिया है।

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