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MCD Poll: दिल्ली में पहली बार ईवीएम पर होगी प्रत्याशियों की फोटो

राजधानी में आज नगर निगम चुनाव है, पर यह चुनाव पिछले निगम चुनाव से कुछ अलग है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sun, 23 Apr 2017 01:43 AM (IST)Updated: Sun, 23 Apr 2017 05:28 AM (IST)
MCD Poll: दिल्ली में पहली बार ईवीएम पर होगी प्रत्याशियों की फोटो
MCD Poll: दिल्ली में पहली बार ईवीएम पर होगी प्रत्याशियों की फोटो

नई दिल्ली (जेएनएन)। राजधानी में आज नगर निगम चुनाव है, पर यह चुनाव पिछले निगम चुनाव से कुछ अलग है। अभी तक आपने ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम व संबंधित पार्टी का चुनाव चिह्न देखा होगा। लेकिन इस बार पहली बार ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम, पार्टी चुनाव चिह्न के साथ उनकी तस्वीर भी लगाई गई है।

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लगाने का उद्देश्य

फोटो लगाने का उद्देश्य मतदाता को सहूलियत देना है। मत प्रयोग करते समय मतदाता प्रत्याशी के नाम, पार्टी व चिह्न से उसकी पहचान करता है। इस बार प्रत्याशी की फोटो लगने से मतदाताओं को और आसानी होगी। कई बार एक नाम के कई प्रत्याशी होने पर भी परेशानी होती है। जो फोटो लगने पर अब कम होगी। हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम में प्रत्याशी के फोटो लगाए गए थे।

कौन हैं इसके पीछे

इस सब के पीछे दिल्ली के अधिवक्ता हरज्ञान सिंह गहलोत हैं। नवादा गांव निवासी हरज्ञान ने जब देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वोटिंग करने में परेशानी होती है तो इन्होंने इसका रास्ता ढूंढा और चुनाव आयोग से प्रत्याशियों की पासपोर्ट साइज फोटो लगाने का अनुरोध किया। लेकिन 21 मई 2016 में आयोग ने उनकी आरटीआइ के जवाब में फोटो लगाने से साफ इन्कार कर दिया। आयोग का जवाब था कि नगर निगम अधिनियम में उन्हें यह अनुमति नहीं देता। इसके बाद हरज्ञान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने निगम चुनाव में प्रत्याशियों के फोटो लगाने की अपील की। सुनवाई के दौरान आयोग ने फोटो लगाने पर सहमति जताई। गहलोत का तर्क था कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद 9ए में स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पंचायत आदि के चुनाव में सिंबल (चुनाव चिह्न) की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 2012 में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर कुछ बड़ी पार्टियों के लिए सिंबल रिजर्व कर दिए थे।


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