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दिल्ली में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति न दे। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि

By anand rajEdited By: Published: Thu, 27 Nov 2014 10:19 AM (IST)Updated: Thu, 27 Nov 2014 10:37 AM (IST)
दिल्ली में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति न दे। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह 15 साल से पुराने सभी वाहनों की सूची तैयार कर उन्हें चलने से रोके। इसके बावजूद यदि कोई वाहन चलता है तो उसे जब्त कर लिया जाए या वाहन मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

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खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पुराने वाहनों का है। पुराने वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं, जिससे वातावरण की स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति को सुधारना बेहद जरूरी है। इसलिए 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल व डीजल के वाहनों को चलने की अनुमति न दी जाए। इस नियम में किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या व्यावसायिक वाहन को छूट नहीं है।

एनजीटी में एक संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि दिल्ली में पुराने वाहनों को चलने से रोका जाए। पुराने वाहन अत्यधिक धुआं छोड़ते हैं, जिससे ज्यादा प्रदूषण होता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे वाहन नए वाहनों की अपेक्षा पांच गुना ज्यादा धुआं छोड़ते हैं।

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