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स्‍मृति ईरानी का डिग्री विवाद फिर चर्चा में, दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता अहमर खान ने इसी तरह की एक याचिका एक ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, जो खारिज कर दी गई। यह स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत थी।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Tue, 23 May 2017 02:37 PM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 02:43 PM (IST)
स्‍मृति ईरानी का डिग्री विवाद फिर चर्चा में, दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
स्‍मृति ईरानी का डिग्री विवाद फिर चर्चा में, दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्‍ली, एएनआइ। लगता है केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी का 'फर्जी डिग्री' विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। विभिन्‍न हलफनामों में शैक्षिक डिग्री को लेकर अलग-अलग जानकारियां देने के आरोप में उनके खिलाफ दिल्‍ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अहमर खान ने इसी तरह की एक याचिका एक ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, जो खारिज कर दी गई। यह स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत थी, क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे।

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कोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी को समन भेजने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली बात यह कि असली दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं और उपलब्ध दस्तावेज मंत्री को समन भेजने के लिए काफी नहीं हैं। कोर्ट ने इसमें शिकायतकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की शिकायत करने में 11 साल लग गए यानी जाहिर है कि मंत्री को परेशान करने की मंशा से शिकायत की गई है।

पिछले दो चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शिक्षा को लेकर दिए हलफनामे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इनमें से एक शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए। उधर, अब दिल्‍ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की है।

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