मधु कोड़ा को एक मामले में जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की बेंच ने उक्त आदेश जारी किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोड़ा को जमानत मिली है।
रांची [जागरण संवाददाता]। झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की बेंच ने उक्त आदेश जारी किया। आय से अधिक संपत्तिमामले में कोड़ा को जमानत मिली है।
पूर्व मुख्यमंत्री पर 44 कंपनियों के साथ गलत तरीके से समझौता [एमओयू] करने का आरोप सीबीआइ ने लगाया है। सीबीआइ कोर्ट से जमानत दिए जाने के इन्कार के बाद कोड़ा ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस जमानत के बावजूद कोड़ा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उन पर निगरानी ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले दर्ज कर रखे हैं। उन मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिली है। कोड़ा पिछले ढाई साल से जेल में बंद हैं।
सजल चक्रवर्ती को राहत
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए आइएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच ने उनके विरुद्ध चारा घोटाले में एक प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। सजल ने अदालत से एक ही मामले में एक से अधिक मुकदमे दर्ज किए जाने को गलत मानते हुए मामला निरस्त करने की मांग की थी।
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