Move to Jagran APP

अंग्रेजी स्कूल हो या मदरसे, फहराया जाए राष्ट्रीय ध्वजः इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2015 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2015 08:43 AM (IST)
अंग्रेजी स्कूल हो या मदरसे, फहराया जाए राष्ट्रीय ध्वजः इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ध्वजारोहण के लिए शिक्षा विभाग में कोई गाइड लाइन है? मुख्य सचिव को इस मामले की निगरानी सौंपी गई है। याचिका की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

loksabha election banner

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अलीगढ़ के निवासी अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि अलीगढ़ के मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। किताब से राष्ट्रगान पढ़ते हुए बच्चों का फोटो दिखाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रकरण केवल अलीगढ़ से ही संबंधित नहीं है। प्रदेश के हर मदरसे या स्कूल में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को राष्ट्र ध्वज फहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग से कहा है कि वह सभी स्कूल कॉलेजों सहित मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित करें। याची का कहना है कि तमाम मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.