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मारन बंधुओं के खिलाफ मुकदमा चलाने को पर्याप्त सुबूत

सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा की राय को खारिज करते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। सूत्रों का कहना है कि अटार्नी जनरल रोहतगी ने इस संबंध में अपनी राय सीबीआइ को भेज दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम और

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 01:44 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 02:01 AM (IST)
मारन बंधुओं के खिलाफ मुकदमा चलाने को पर्याप्त सुबूत

नई दिल्ली। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा की राय को खारिज करते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। सूत्रों का कहना है कि अटार्नी जनरल रोहतगी ने इस संबंध में अपनी राय सीबीआइ को भेज दी है।

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मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम और इसके निदेशक रंजीत सिन्हा के बीच मारन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने को लेकर मतभेद थे। रंजीत का मत था कि मारन और उनके भाई के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं, जबकि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में अनियमितता की जांच कर रही सीबीआइ टीम दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के पक्ष में थी।

सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में अटार्नी जनरल ने सीबीआइ को अपनी राय भेज दी है, लेकिन अब तक जांच एजेंसी को उनका सुझाव नहीं मिला है। मारन बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाए या नहीं यह मामला पिछली सरकार में अटार्नी जनरल रहे गुलाम वाहनवती के कार्यकाल से लंबित था।

पूर्व दूरसंचार मंत्री मारन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मलेशियाई कारोबारी टी आनंद कृष्णा के लिए एयरसेल का अधिग्रहण करने में कंपनी के मालिक सी शिवशंकरन पर दबाव डालने का आरोप है। जांच एजेंसी ने 2011 में मारन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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