इलेक्टोरल ट्रस्ट का दान निजी जानकारी नहीं : सीआईसी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जारी अपने आदेश में कहा है कि यह विश्वसनीय जानकारियां आयकर विभाग के दायरे में भी नहीं आती हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। विभिन्न इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट को प्राप्त दान का ब्योरा और आगे उसे राजनीतिक दलों के लिए किया गया वितरण कोई निजी जानकारी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जारी अपने आदेश में कहा है कि यह विश्वसनीय जानकारियां आयकर विभाग के दायरे में भी नहीं आती हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग ने आयकर विभाग को वर्ष 2003-04 से दस साल में बने इलेक्टोरल ट्रस्ट के नामों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी बताने को कहा कि क्या उन्हें टैक्स में कोई छूट मिली है। आयोग की एक खंडपीठ ने आयकर विभाग को निर्देशित किया है कि वह इन सभी ट्रस्ट से उन्हें प्राप्त दान राशि के वितरण का ब्योरा दें। कहा जा रहा है कि सीआईसी का आयकर रिर्टन का ब्योरा जाहिर करने का निर्देश अंतिम हैं।
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चूंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने ना तो इस फैसले को चुनौती दी है और ना ही इसे पलटने की कोशिश की है। खंडपीठ ने कहा कि इसीतरह इलेक्टोरल ट्रस्ट से राजनीतिक दलों को मिली दान राशि को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। इसीतरह इलेक्टोरल ट्रस्ट के वित्तीय संसाधनों को किसी खुफिया या आरटीआइ एक्ट की धारा-8 के तहत छूट वाली श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
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