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आयोग भी रजिस्टर में दर्ज करेगा चुनावी खर्च

चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने व चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए दिल्ली चुनाव आयोग हर जरूरी कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने दिल्ली के सभी जिलों के लीड बैंक अफसरों, आयकर विभाग के अधिकारियों, वित्त मंत्रलय के वित्तीय खुफिया इका

By Edited By: Published: Fri, 11 Oct 2013 10:25 AM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2013 10:27 AM (IST)
आयोग भी रजिस्टर में दर्ज करेगा चुनावी खर्च

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने व चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए दिल्ली चुनाव आयोग हर जरूरी कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने दिल्ली के सभी जिलों के लीड बैंक अफसरों, आयकर विभाग के अधिकारियों, वित्त मंत्रलय के वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त के साथ बैठक की।

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विधानसभा चुनाव के मुख्य नोडल अधिकारी (चुनाव आचार संहिता) अंकुर गर्ग ने बताया कि बैठक में चुनाव खर्च पर निगरानी रखने तथा चुनाव में काले धन का प्रयोग रोकने के लिए जरूरी जानकारी दी गई। कोई भी उम्मीदवार चुनाव में 14 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। खर्च का हिसाब उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा। आयोग भी एक छाया रजिस्टर बनाकर उसमें अपनी ओर से खर्च दर्ज करेगा।

बैंक व आयकर अधिकारियों को चुनाव के दौरान ज्यादा राशि का लेनदेन करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है। पुलिस को भी काले धन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। ज्यादा राशि लेकर यात्र करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। दूसरे राज्यों से दिल्ली में काला धन लाकर चुनाव में खर्च नहीं किया जा सके, इसके लिए पड़ोसी राज्यों के प्रशासन व पुलिस अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

आम आदमी नहीं होगा परेशान

चुनाव तक 50 हजार से ज्यादा नकद राशि लेकर चलने पर जांच से आम आदमी परेशान नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंकुर गर्ग ने बताया कि सिर्फ खुफिया सूचना के आधार पर किसी को रोककर जांच पड़ताल की जाएगी। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि पैसे चुनाव के लिए ले जाए जा रहे थे तभी कार्रवाई की जाएगी। जांच की पूरी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। यदि पैसे चुनाव के लिए नहीं ले जाए जा रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति के वाहन को 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में व्यापारियों को बताया गया है कि व्यावसायिक या अन्य जरूरी काम के लिए व्यक्ति पैसा लेकर आ जा सकता है। उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि या चुनाव को प्रभावित करने वालों पर ही सख्ती की जाएगी।

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