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एचएसबीसी मामले में चेन्नई कारोबारी के 1.59 करोड़ जब्त

केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए (1) के तहत यह कार्रवाई की है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 07:10 PM (IST)
एचएसबीसी मामले में चेन्नई कारोबारी के 1.59 करोड़ जब्त
एचएसबीसी मामले में चेन्नई कारोबारी के 1.59 करोड़ जब्त

चेन्नई, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई के उद्योगपति प्रदीप डी. कोठारी की ओर से एक्सिस बैंक के डिमैट खाते में जमा कराए गए 1.59 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। यह राशि उद्योगपति द्वारा विदेशी बैंक में जमा कराए गए धन के बराबर है। यह कार्रवाई एचएसबीसी ब्लैक मनी सूची की जांच के सिलसिले में की गई है। इस मामले में फेमा के तहत यह पहली कार्रवाई की गई है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए (1) के तहत यह कार्रवाई की है। अधिनियम की इस धारा के तहत विदेश में धन, विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति रखने के संदेह में भारत में उतनी ही की संपत्ति जब्त की जा सकती है।

ईडी ने कहा है कि फेमा के तहत कोठारी के 1.59 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। यह कदम उचित अनुमति के बगैर विदेशी संपत्ति रखने वाले लोगों के खिलाफ जांच के दौरान उठाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि कोठारी ने एचएसबीसी बैंक, जेनेवा में 352,258 अमेरिकी डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपये) जमा कराया था। जांच के दौरान पाया गया कि आरबीआइ से उचित अनुमति और कर अधिकारियों की घोषणा के बगैर यह राशि विदेशी खाते में जमा कराई गई है। कोठारी ने इस बात कोई प्रमाण नहीं दिया कि यह राशि भारत वापस लाई जाएगी। यह फेमा का उल्लंघन माना गया है।

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