Move to Jagran APP

ईडी ने की आइआरएफ अधिकारियों से पूछताछ

एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते आइआरएफ के प्रतिनिधियों को समन किया था।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Tue, 24 Jan 2017 06:00 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jan 2017 06:32 PM (IST)
ईडी ने की आइआरएफ अधिकारियों से पूछताछ
ईडी ने की आइआरएफ अधिकारियों से पूछताछ

मुंबई, प्रेट्र। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उसके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) के अधिकारियों से पूछताछ की।

loksabha election banner

एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते आइआरएफ के प्रतिनिधियों को समन किया था। मंगलवार को उनकी पेशी के बाद मामले के जांच अधिकारी उनके बयान दर्ज करेंगे। जांच अधिकारी ने कुछ दस्तावेज भी तलब किए थे, जिनकी अब जांच की जाएगी।

यह भी पढ़ें: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चार कंपनियों से इस्तीफा

इससे पूर्व, एनआइए की ओर से नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक और आइआरएफ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। ईडी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी धन की लांड्रिंग और इससे जनित अपराधों की जांच कर रहा है। एजेंसी पहले ही ऐसे कुछ दस्तावेजों की पड़ताल कर चुकी है जिनमें संदेहास्पद बैंकिंग लेनदेन दर्ज हैं।

यह भी पढ़ें: IS ने अपने सैन्य मुख्यालय के लिए इराकी चर्च को बनाया ठिकाना

विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कथित रूप से वैमनस्यता फैलाने के आरोप में एनआइए ने पिछले महीने ही 51 वर्षीय नाइक के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था। नाइक और आइआरएफ के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद एनआइए ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर आइआरएफ पदाधिकारियों के आवासीय परिसरों समेत दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

पिछले साल ढाका में हुए आतंकी हमले के कुछ साजिशकर्ताओं ने दावा किया था कि वे जाकिर नाइक से प्रेरित थे। इसके बाद से ही नाइक गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में रह रहा है। एनआइए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 (गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना), धारा 13 (गैर कानूनी संगठन का सदस्य होने के लिए सजा) और धारा 18 (आतंकवादी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के लिए सजा) के तहत उस पर आरोप लगाए हैं।

मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के प्रति आकर्षित करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने भी नाइक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.