ईडी ने की आइआरएफ अधिकारियों से पूछताछ
एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते आइआरएफ के प्रतिनिधियों को समन किया था।
मुंबई, प्रेट्र। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उसके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) के अधिकारियों से पूछताछ की।
एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते आइआरएफ के प्रतिनिधियों को समन किया था। मंगलवार को उनकी पेशी के बाद मामले के जांच अधिकारी उनके बयान दर्ज करेंगे। जांच अधिकारी ने कुछ दस्तावेज भी तलब किए थे, जिनकी अब जांच की जाएगी।
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इससे पूर्व, एनआइए की ओर से नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक और आइआरएफ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। ईडी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी धन की लांड्रिंग और इससे जनित अपराधों की जांच कर रहा है। एजेंसी पहले ही ऐसे कुछ दस्तावेजों की पड़ताल कर चुकी है जिनमें संदेहास्पद बैंकिंग लेनदेन दर्ज हैं।
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विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कथित रूप से वैमनस्यता फैलाने के आरोप में एनआइए ने पिछले महीने ही 51 वर्षीय नाइक के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था। नाइक और आइआरएफ के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद एनआइए ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर आइआरएफ पदाधिकारियों के आवासीय परिसरों समेत दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
पिछले साल ढाका में हुए आतंकी हमले के कुछ साजिशकर्ताओं ने दावा किया था कि वे जाकिर नाइक से प्रेरित थे। इसके बाद से ही नाइक गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में रह रहा है। एनआइए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 (गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना), धारा 13 (गैर कानूनी संगठन का सदस्य होने के लिए सजा) और धारा 18 (आतंकवादी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के लिए सजा) के तहत उस पर आरोप लगाए हैं।
मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के प्रति आकर्षित करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने भी नाइक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।