2171 उम्मीदवारों को भारी पड़ा चुनाव खर्च का ब्योरा न देना
नई दिल्ली। चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने को गंभीरता से न लेने वालों को कड़ा सबक सिखाते हुए चुनाव आयोग ने 2171 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है। ये उम्मीदवार आयोग द्वारा तय तारीख से तीन साल की अवधि और अधिकतम जनवरी 2016 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग की इस कार्रवाई को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ ही च
नई दिल्ली। चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने को गंभीरता से न लेने वालों को कड़ा सबक सिखाते हुए चुनाव आयोग ने 2171 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है। ये उम्मीदवार आयोग द्वारा तय तारीख से तीन साल की अवधि और अधिकतम जनवरी 2016 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
आयोग की इस कार्रवाई को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ ही चुनाव सुधार को और धार देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में महाराष्ट्र [260] और छत्तीसगढ़ से [259] हैं। सूची में हरियाणा के 197, ओडिशा के 188, मध्य प्रदेश के 179, उत्तर प्रदेश के 159, झारखंड के 118 और तमिलनाडु के 97 प्रत्याशी हैं। संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो यूपी से सर्वाधिक 158 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। जबकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 240 प्रत्याशियों पर गाज गिरी है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर खर्च का ब्योरा दाखिल न करने की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 11[ए] [2] और 10ए के तहत इन्हें अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि ज्यादातर उम्मीदवार बड़ी पार्टियों के नहीं हैं। चुनावी खर्च का सही ब्योरा न देने पर भी कुछ प्रत्याशियों पर गाज गिरी है। आयोग ने प्रतिबंधित उम्मीदवारों की सूची राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को भेज दी है, जहां से उन्हें संबंधित क्षेत्र के रिटर्निग अफसरों को भेजा जाएगा। सितंबर 2009 में भी आयोग ने ऐसे कदम के तहत 3275 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर