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डीपी यादव को हाई कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दादरी क्षेत्र के विधायक रहे महेंद्र सिंह भाटी और उनके गनर उदय प्रकाश आर्य की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री डीपी यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Thu, 28 May 2015 07:40 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 07:47 PM (IST)
डीपी यादव को हाई कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल । हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दादरी क्षेत्र के विधायक रहे महेंद्र सिंह भाटी और उनके गनर उदय प्रकाश आर्य की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री डीपी यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ में हुई।

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उल्लेखनीय है 13 सितंबर, 1992 को तत्कालीन दादरी विधायक और उनके गनर उदय प्रकाश आर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव व अन्य को आरोपित किया गया था। मामले की विवेचना सीबीआइ द्वारा की गई। पिछले साल दस मार्च को सीबीआइ देहरादून कोर्ट ने इस मामले में डीपी यादव को हत्या व षडयंत्र का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इसके अलावा पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ लक्कड़ उर्फ हरपाल सिंह, प्रणीत भाटी, करन यादव को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सीबीआइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीपी यादव ने नैनीताल हाई कोर्ट में अपील दायर करते जमानत की गुहार लगाई। पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया था।

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