जयललिता को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा द्रमुक
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सिद्दरमैया सरकार मंगलवार तक फैसला कर सकती है। हालांकि, कर्नाटक कांग्रेस के लीगल सेल ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को अपील नहीं करने की सलाह दी है। वहीं द्रमुक कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
बेंगलुरु/चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सिद्दरमैया सरकार मंगलवार तक फैसला कर सकती है। हालांकि, कर्नाटक कांग्रेस के लीगल सेल ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को अपील नहीं करने की सलाह दी है। वहीं द्रमुक कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने नई दिल्ली में कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल की सोमवार रात या मंगलवार होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता और तीन अन्य को 11 मई को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। राज्य के महाधिवक्ता रवि वर्मा कुमार और विशेष लोक अभियोजक बीवी आचार्य ने राज्य सरकार को इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सलाह दी थी। लेकिन, कांग्रेस लीगल सेल का कहना है कि इस मामले में कर्नाटक की भूमिका प्रशासनिक थी, न्यायिक नहीं।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लीगल सेल के प्रमुख सीएम धनंजय ने बताया कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फैसले से कोई मतलब नहीं होने की बात कही थी। अब हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने से फैसलों के नतीजों के प्रति सरोकार की भावना सामने आएगी। इसके अलावा यह कदम शपथपत्र से पीछे हटने और अदालत की अवमानना भी होगी। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अपील करना उचित नहीं होगा।
उधर, जयललिता के धुर विरोधी द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पार्टी के जिला सचिवों की बैठक के बाद करुणानिधि ने सोमवार को कहा, 'शीर्ष अदालत दो बार कह चुकी है कि द्रमुक को मामले में शामिल होने का अधिकार है। ऐसे में मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि जयललिता की आय से अधिक संपत्ति मामले में द्रमुक सुप्रीम कोर्ट जाएगी।' करुणानिधि कर्नाटक सरकार पर भी फैसले को चुनौती देने का दबाव बनाए हुए है।
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