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सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी स्कूलों में हो रही नर्सरी की पढ़ाई

नर्सरी दाखिला पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद कई स्कूलों ने नर्सरी की पढ़ाई शुरू कर दी है। इस बाबत मंगलवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में शिकायत की गई है। शिकायत मिलने के बाद निदेशालय के अधिकारी हरकत में आए।

By Edited By: Published: Wed, 16 Apr 2014 09:10 AM (IST)Updated: Wed, 16 Apr 2014 01:35 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी स्कूलों में हो रही नर्सरी की पढ़ाई

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। नर्सरी दाखिला पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद कई स्कूलों ने नर्सरी की पढ़ाई शुरू कर दी है। इस बाबत मंगलवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में शिकायत की गई है। शिकायत मिलने के बाद निदेशालय के अधिकारी हरकत में आए।

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निदेशालय ने आनन फानन में निजी स्कूलों को आदेश जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने शिक्षा निदेशालय के निदेशक से शिकायत की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर करीब दस स्कूलों ने मंगलवार को अपने स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई शुरू कर दी है। यह स्कूल ग्रेटर कैलाश, सफदरजंग एन्क्लेव, पूर्वी दिल्ली, रोहिणी सहित दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हैं। शिकायत में उन्होंने स्कूलों द्वारा कक्षाएं शुरू करने का सबूत होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अभिभावकों ने स्वीकार किया है कि स्कूलों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। शिकायत में सुमित वोहरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आने से पहले कक्षाएं शुरू करना गैरकानूनी है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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