दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना, नीतीश के तरकश में ही रहेगा तीर
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अभी संबंधित फैसले की संक्षिप्त रिपोर्ट ही सौंपी है, फैसले की विस्तृत रिपोर्ट कारणों सहित 27 नवंबर तक सौंप दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली । तीर चुनाव चिह्न को लेकर जदयू शरद गुट की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया है। जदयू शरद गुट के नेता छोटू भाई वसावा ने तीर पर दावेदारी ठोकते हुए चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इस मामले में भी शरद गुट को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज इंद्रमीत कौर कोचर ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को रद कर दिया।
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अभी संबंधित फैसले की संक्षिप्त रिपोर्ट ही सौंपी है, फैसले की विस्तृत रिपोर्ट कारणों सहित 27 नवंबर तक सौंप दी जाएगी। अगर जदयू शरद गुट आयोग की विस्तृत रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वह कोर्ट में दोबारा नई याचिका दायर कर सकता है।
शरद गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में बिना कारण फैसले लेने पर आयोग को चुनौती दी थी। शरद गुट ने गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान चुनाव चिह्न तीर को फ्रीज करने और चुनाव आयोग के विस्तृत कागजात सौंपने तक मौजूदा याचिका लंबित रखने की अपील की थी।