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दिल्ली HC से हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हनीप्रीत द्वारा घर जाने के ल‌िए तीन हफ्ते की अग्र‌िम जमानत मांगे जाने पर कोर्ट ने सवाल क‌िया है क‌ि आख‌िर घर जाने में क‌ितना वक्त लगता है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 26 Sep 2017 03:47 PM (IST)Updated: Wed, 27 Sep 2017 12:07 PM (IST)
दिल्ली HC से हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दिल्ली HC से हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली [जेएनएन]। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की अग्रिम जमानत याचिक दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने हनीप्रीत को दिल्ली में सरंडर करने का विकल्प दिया है। हनीप्रीत 25 अगस्त से फरार है।

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मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद हनीप्रीत की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, इस याचिका में हनीप्रीत ने पंजाब-हरियाणा के ड्रग्स सिंडिकेट से खुद की जान का खतरा बताया। इससे पहले हनीप्रीत के वकील ने बताया है क‌ि वह द‌िल्ली में ही है। 

पुलिस ने आरोप लगाया है कि हनीप्रीत ने याचिका में दिल्ली का अपना जो पता दिया था वो गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हनीप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कैसे आई? हनीप्रीत के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास दिल्ली में घर है और उसे गिरफ्तारी का डर था। कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को सरेंडर करना चाहिए। 

इससे पहले, चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हल्के अंदाज में वकील से पूछा कि हनीप्रीत कहां है? जवाब में वकील ने कोर्ट से कहा कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। हरियाणा के DGP भी इस बारे में आशंका जता चुके हैं, इसलिए वह दिल्ली में याचिका दायर कर रही है। हनीप्रीत द्वारा दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि उसकी जान को पंजाब और हरियाणा के ड्रग्स व्यापारियों से खतरा है। अर्जी में हनीप्रीत ने खुद को साफ सुथरा जीवन जीने वाली एक सिंगल महिला बताया है जो कानून का पालन करती है और पुलिस जांच में सहयोग को तैयार है।

हनीप्रीत के वकील का दफ्तर दिल्ली के लाजपत नगर में है जानकारी के मुताबिक हनीप्रीत दफ्तर में गई थी। मंगलवार को पुल‌िस ने हनीप्रीत की तलाश में द‌िल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में छापेमारी की लेक‌िन उसका कोई पता नहीं चल सका है।  

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