'बैंग बैंग' की पायरेसी रोकने के लिए 72 वेबसाइट बैन
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कई इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों को 72 वेबसाइट ब्लॉक करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कई इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों को 72 वेबसाइट ब्लॉक करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया क्योंकि फिल्म 'बैंग बैंग' के निर्माताओं का आरोप था कि ये वेबसाइट्स पायरेसी के जरिये उनकी फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों तक पहुंचा रहीं हैं। बैंग बैंग इसी गुरुवार को रिलीज की गई है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले फिल्म 'बैंग बैंग' के निर्माताओं ने फिल्म की 'पायरेसी' रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचि का दायर की थी। फिल्म के निर्माताओं ने उन 70 वेबसाइट्स की लिस्ट कोर्ट में पेश की थी जहां से उन्हें फिल्म के लीक होने का डर था। याचिका में कहा गया था कि कई वेबसाइट्स अवैध तरीके से फिल्म के कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहीं हैं जिसके लिए फिल्म से जुड़े किसी शख्स से इसकी इजाजत नहीं ली गई है।
याचिका स्वीकार करते हुए जज मनमोहन सिंह ने कहा कि कोर्ट पूरी तरह से फिल्मों सहित कॉपीराइट वाली विषय साम्रगी की पायरेसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना नकली नोट छापने के बराबर है। कोर्ट ने यह भी कहा, 'वेबसाइट संचालक प्रायरेसी कर रहे हैं और अवैध रूप से मुनाफा कमा कर रहे हैं। यह धोखाधड़ी नहीं तो क्या है? वास्तव में कॉपीराइट केस में पायरेसी देश के सिस्टम के लिए एक अभिशाप है। इसे रोकना और इससे सख्ती से निपटना चाहिए।' इस मामले में प्रोड्यूसर्स द्वारा बताई गई वेबसाइटों और कोर्ट को मिली लिस्ट में बाकी 72 अन्य वेबसाइटों को अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
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