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दिल्ली हाईकोर्ट धमाके में नाबालिग को तीन साल की सजा

वर्ष 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में हुए बम बलास्ट मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को बाल न्याय बोर्ड ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। न्याय बोर्ड ने गिरफ्तार नाबालिग को आरोपी करार देते हुए आपराधिक धारा के तहत सजा सुनाई है। गौरतलब है कि सात सितम्बर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नम्बर पांच पर स

By Edited By: Published: Wed, 09 Jul 2014 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jul 2014 06:00 PM (IST)
दिल्ली हाईकोर्ट धमाके में नाबालिग को तीन साल की सजा

नई दिल्ली। वर्ष 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में हुए बम बलास्ट मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। बोर्ड ने पकड़े गए नाबालिग को आरोपी करार देते हुए आपराधिक धारा के तहत सजा सुनाई है। हमले को अंजाम देने के दौरान आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी।

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गौरतलब है कि सात सितम्बर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नम्बर पांच पर सुबह करीब दस बजे बम ब्लास्ट किया गया था। जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि ब्लास्ट में सूटकेस का प्रयोग किया गया था। हमले के वक्त परिसर में लगभग 100 से अधिक लोग मौजूद थे।

पढ़ें: फैजाबाद: कोर्ट परिसर में बम से हमला, मारा गया हमलावर


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