पेड न्यूज मामले में अशोक चह्वाण को हाई कोर्ट से राहत
पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण को फिलहाल राहत देते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। आयोग की ओर से यह नोटिस उन्हें वर्ष 200
नई दिल्ली। पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण को फिलहाल राहत देते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। आयोग की ओर से यह नोटिस उन्हें वर्ष 2009 में चुनाव खर्च का सही ब्यौरा पेश न करने की एवज में जारी किया गया था। कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी, किरीट सोमैया और एक निर्दलीय विधायक को नोटिस जारी किया है जिन्होंने चह्वाण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी।
गौरतलब है कि नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को चुनाव आयोग ने 13 जुलाई को नोटिस जारी कर बीस दिनों के अंदर जवाब देने को कहा था। आयोग का कहना था कि तय मानकों के अनुसार चव्हाण ने चुनावी खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं सांसद अशोक चव्हाण ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके द्वारा चुनाव खर्च की जानकारियों पर पूर्व में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। ऐसे में वर्ष 2009 में चुनाव जीतने के बाद इस बात को तूल देना गलत है। लिहाजा, आयोग के नोटिस को रद किया जाए।
शिकायत के अनुसार अशोक चह्वाण ने समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए थे। इन्हीं विज्ञापनों की आड़ में चह्वाण के पक्ष में समाचार और लेख भी प्रकाशित किए गए थे। इन आरोपों पर आयोग ने जनवरी 2010 में सुनवाई शुरू कर दी और चह्वाण से जवाब मांगा। लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने चह्वाण के जवाब को पर्याप्त नहीं माना और उन्हें नोटिस जारी किए थे।