स्मृति-निरूपम को समझौते की सलाह
हाई कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरूपम को समझौता करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ की खंडपीठ ने दोनों नेताओं के अधिवक्ताओं से कहा कि आप दोनों के मुवक्किल राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें तो
नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरूपम को समझौता करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ की खंडपीठ ने दोनों नेताओं के अधिवक्ताओं से कहा कि आप दोनों के मुवक्किल राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें तो इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।
दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने मामले की मध्यस्थता के लिए केंद्र को स्थानांतरित कर दिया। अब वहां मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। याचिका कांग्रेसी नेता संजय निरूपम द्वारा दायर की गई थी। ईरानी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
निरूपम ने शिकायत में कहा था कि बीस दिसंबर 2012 को जब गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे, उस समय ईरानी ने उनके खिलाफ मानहानि करने वाला बयान दिया था। इससे उनकी छवि खराब हुई। इसलिए स्मृति ईरानी पर आपराधिक मानहानि का मामला चलाया जाए।