आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग का डंडा
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। पश्चिमी जिला के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 51 पोस्टर, छह फ्लैक्स बोर्ड तथा ग्यारह बैनर हटाए गए जबकि दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से विकासपुरी विस. क्षेत्र में भी एक मामला दर्ज किया है। यहा हरपूल विहार व नंगली
जासं, नई दिल्ली। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। पश्चिमी जिला के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 51 पोस्टर, छह फ्लैक्स बोर्ड तथा ग्यारह बैनर हटाए गए जबकि दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से विकासपुरी विस. क्षेत्र में भी एक मामला दर्ज किया है। यहा हरपूल विहार व नंगली विहार में स्ट्रीट लाइट पर विधायक का नाम लिखा था।
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पूर्वी जिला में बुधवार को 741 बोर्ड, 1576 पोस्टर, तीन सौ बैनर तथा 345 होर्डिग हटाए गए हैं। जबकि उत्तरी जिला में वजीरपुर के वजीराबाद तथा मॉडल टाउन के लालबाग में भी पोस्टर, बैनर व होर्डिग हटाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के चेयरमैन राजेश गहलोत ने आश्वस्त किया है कि रामलीला मैदान द्वारका में उनके नाम या तस्वीर वाला कोई पोस्टर बैनर नहीं लगेगा। इस बारे में मंगलवार को आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी जिला के नरेला पुलिस थाना में आप, भाजपा एवं सपा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। शाहाबाद डेयरी इलाके में मुफ्त चश्मा बांटने के आरोप में बसपा नेता वरिंद्र मान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वाहन पर लालबत्ती लगाने की शिकायत पर रिठाला के विधायक कुलवंत राणा को नोटिस जारी किया गया है।
केजरीवाल के खिलाफ याचिका
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सदस्यों के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरी खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया। याचिका को स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अपनी याचिका में वकील एमएल शर्मा ने कहा कि आप को विदेशों से धन मिल रहा है। जो गैरकानूनी है।
शर्मा ने केजरीवाल व पार्टी के सदस्यों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना ने कहा कि इस मामले में कुछ है। इसलिए मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। दूसरी खंडपीठ में 11 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई होगी।
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