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AIADMK नेता दिनाकरन पांच दिन की रिमांड पर, जांच के लिए चेन्नई ले गई पुलिस

दिनाकरन पर चुनाव आयोग से अन्नाद्रमुक का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए बिचौलिये को रिश्वत देने का है आरोप..

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 09:36 AM (IST)Updated: Thu, 27 Apr 2017 09:36 AM (IST)
AIADMK नेता दिनाकरन पांच दिन की रिमांड पर, जांच के लिए चेन्नई ले गई पुलिस
AIADMK नेता दिनाकरन पांच दिन की रिमांड पर, जांच के लिए चेन्नई ले गई पुलिस

नई दिल्ली, जेएनएन।  तीस हजारी कोर्ट की विशेष अदालत ने अन्नाद्रमुक के उपमहासचिव टीटीवी दिनाकरन और उनके साथी मल्लिकार्जुन को पांच दिन की (एक मई तक) पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आज गुरुवार की सुबह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम दीनाकरन और उनके सहयोगी को हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए चेन्नई के लिए रवाना हो गई है।

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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। अन्नाद्रमुक की महासचिव शशिकला के भतीजे दिनाकरन पर आरोप है कि चुनाव आयोग से पार्टी का चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए उन्होंने बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर को दस करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।दिनाकरन की अदालत में पेशी से पूर्व ही कोर्ट रूम के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। आरोपियों को जैसे ही कोर्ट में लाया गया, न्यायाधीश ने भीड़ को देखते हुए मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर जाने का निर्देश दिया।

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दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील बलबीर ने आरोपियों की सात दिन की कस्टडी की मांग की। कहा गया कि दिल्ली से बाहर ले जाकर सुबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस को दोनों की कस्टडी की जरूरत पड़ेगी। गिरफ्तार किए गए आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से भी आमना-सामना कराकर पूछताछ करनी है। पुलिस की याचिका का बचाव पक्ष के वकील विकास पाहवा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस चार दिन से दिनाकरन से पूछताछ कर रही है। पहले यह बताया जाए कि आखिर इन चार दिनों में पुलिस को ऐसा क्या मिल गया, जिसके आधार पर वह पूछताछ जारी रखना चाहती है।

पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दिनाकरन को दिल्ली से बाहर कहां लेकर जाना है। ऐसे कौन से सुबूत हैं, जिन्हें बरामद करने के लिए पुलिस को आरोपी की रिमांड चाहिए। दिनाकरन 11 साल से सांसद हैं। सुकेश से दिनाकरन की बातचीत हुई, लेकिन दावे को साबित करने के संबंध में कोई सुबूत पेश नहीं किया गया है। सुबूतों को छिपाने के लिए मीडिया को कोर्ट रूम में प्रवेश करने से रोका गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आधे घंटे तक पेश सुबूतों पर विचार किया। इसके बाद दोनों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 


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