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निर्भया गैंगरेप: वकील बोला- 10 लाख दूंगा, साबित करो लोहे की छड़ वाली थ्योरी

दिल्ली निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की पैरवी कर रहे एक वकील ने कहा है कि यदि कोई यह साबित कर दे कि गैंगरेप के दौरान लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया गया था तो वह उसे इनााम देंगे।

By Amit MishraEdited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 02:42 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jul 2016 11:49 AM (IST)
निर्भया गैंगरेप: वकील बोला- 10 लाख दूंगा, साबित करो लोहे की छड़ वाली थ्योरी

नई दिल्ली [जेएनएन]। साल 2012 में दिल्ली में हुआ गैंगरेप एक बार फिर सुर्खियों में है। चलती बस में हुए इस गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर कर रख दिया था। मामले में गैंगरेप में दोषियों की पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि यदि कोई यह साबित कर दे कि गैंगरेप के दौरान लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया गया था तो वह उसे 10 लाख रुपये का इनाम देंगे।

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पुलिस की थ्योरी पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर में है, लिहाजा दोषियों के वकील अपने पक्ष के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मामले में दोषी पाए गए मुकेश और पवन के वकील एमएल शर्मा ने पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया कि दोषियों ने वहशीपन की हद को पार करते हुए पीड़ित के जननांग में लोहे की छड़ घुसाई और उसके शरीर के आंतरिक अंगों को बाहर निकाला।

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दोषियों को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में चार बालिग दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। 23 साल की ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति सिंह 16 दिसंबर 2012 की रात अपने एक दोस्त के साथ सिनेमा देखकर लौट रही थी घर लौटते वक्त ज्योति और उसका दोस्त एक प्राइवेट बस में सवार हुए, इसी दौरान बस में सवार 6 दोषियों ने ज्योति के दोस्त को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार दीं। शरीर के भीतरी अंगों में चोट के कारण इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई थी।

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यहां यह भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को सही ठहराया, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मामले में एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली, जबकि एक नाबालिग दोषी को हाल ही तीन साल सुधारगृह में रखने के बाद रिहा किया गया है।

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