बहादुर बिटिया के गुनहगारों को कारपेंटर मामले में भी सजा
फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा (बहादुर बिटिया) से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को एक अन्य मामले में पटियाला हाउस अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने अक्षय कुमार सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता व विनय शर्मा को डकैती, अपहरण, बंधक बनाने संबंधी धाराओं में दोषी
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा (बहादुर बिटिया) से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को एक अन्य मामले में पटियाला हाउस अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने अक्षय कुमार सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता व विनय शर्मा को डकैती, अपहरण, बंधक बनाने संबंधी धाराओं में दोषी पाया है।
अदालत ने चारों को अपहरण के लिए सात साल की कैद व 25 हजार रुपये, डकैती संबंधी धाराओं में दस साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना, चोरी का सामान रखने के जुर्म में दस साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। पीड़ित को बंधक बनाने संबंधी धारा में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि 16 दिसंबर, 2012 को वसंत विहार इलाके में चलती बस में फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इससे पहले आरोपियों ने कारपेंटर से लूटपाट की थी। एक नाबालिग सहित छह दोषियों ने कारपेंटर रामाधार को खानपुर ले जाने के लिए अपनी बस में बिठाया था। इसके बाद दोषियों ने उससे मारपीट करने के बाद लूटपाट की थी। उससे नकदी, पर्स और मोबाइल लूट लिया था।