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दिल्ली में संपत्तियों के फ्री होल्ड का रास्ता साफ

आवास योजना-2014 को स्वीकृति देने के साथ ही बृहस्पतिवार को डीडीए बोर्ड बैठक में लटके हुए अन्य मामलों पर भी मुहर लगाई गई। जनरल पावर आफ अटार्नी व पंजीकृत एग्रीमेंट टू सेल वाली डीडीए की संपत्तियों के फ्री होल्ड का रास्ता साफ हो गया है। डीडीए ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लिया है। हालांकि ऐसी स

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 09:04 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 09:05 AM (IST)
दिल्ली में संपत्तियों के फ्री होल्ड का रास्ता साफ

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आवास योजना-2014 को स्वीकृति देने के साथ ही बृहस्पतिवार को डीडीए बोर्ड बैठक में लटके हुए अन्य मामलों पर भी मुहर लगाई गई। जनरल पावर आफ अटार्नी व पंजीकृत एग्रीमेंट टू सेल वाली डीडीए की संपत्तियों के फ्री होल्ड का रास्ता साफ हो गया है। डीडीए ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लिया है। हालांकि ऐसी संपत्तियों को फ्री होल्ड कराने के लिए आवेदन कर्ता को जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।

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इसमें मुख्य रूप से संपत्ति का पूरा भुगतान व कब्जे से संबंधित दस्तावेज जमा कराना शामिल है। अभी तक इस तरह की संपत्तियों के फ्री होल्ड पर रोक लगी थी। डीडीए का कहना है कि सालिसीटर जनरल ऑफ अटार्नी से भी सहमति ले ली गई है। उन्होंने ऐसी संपत्तियों को फ्री होल्ड करने से पहले उसकी प्रमाणिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा कराने को कहा है। इनमें उप-रजिस्ट्रार दिल्ली में पंजीकृत ब्रिकी करार, खरीददार द्वारा संपत्ति की कीमत का पूरा भुगतान और संपत्ति पर कब्जे के दस्तावेज जमा कराना शामिल हैं। आवेदन का आइडी प्रूफ लिया जाएगा। इसके बाद ही संबंधित विभाग फाइल को आगे बढ़ाएगा।

दो बड़े प्लाटों को जोड़कर बना सकेंगे घर

राजधानी में अब दो बड़े प्लाटों (अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर) को जोड़कर घर बनाया जा सकेगा। डीडीए बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। अभी तक 65 वर्गमीटर तक के दो प्लाटों को जोड़कर मकान बनाने का प्रावधान था। दो बड़े आवासीय प्लॉटों को जोड़कर घर बनाने की अनुमति देने के पीछे डीडीए ने तर्क दिया है कि इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा।

इसके लिए मास्टर प्लान-2021 में संशोधन का प्रावधान है और उप-राज्यपाल ने इसकी अनुमति दे दी है। दो प्लाटों को जोड़कर मकान बनाने की अनुमति केवल एक बार ही मिलेगी और प्लाटों का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा। प्लाटों की संख्या भी दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ट्रॉमा सेंटर के लिए काटे जाएंगे पेड़

बोर्ड ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर के विस्तार में आड़े आ रहे पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। इसमें 80 फीसद पेड़ कीकर के हैं।

यह प्रस्ताव पिछली बोर्ड बैठक में भी गया था, लेकिन पेड़ों की प्रजातियों की जानकारी न होने की वजह से प्रस्ताव रोक दिया गया था। यहां कुल 6.80 एकड़ जमीन है, जिसे डीडीए ने एम्स को दिया है।

मीडिया प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण की अनुमति

डीडीए बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मीडिया, समाचार एजेंसियों व मीडिया प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमति इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अनुरोध पर दी गई है। इसके लिए मास्टर प्लान में संशोधन का भी प्रावधान है।

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