HC ने दार्जिलिंग बंद को कहा असंवैधानिक, GJM प्रतिनिधि को पेश होने का आदेश
अदालत ने इस मामले पर फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से अगले दो सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर गोजमुमो के आंदोलन से हुए नुकसान का ब्योरा पेश करने को कहा है।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। हाईकोर्ट ने दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) द्वारा किए जा रहे बेमियादी बंद को असंवैधानिक करार देते हुए गोजमुमो के प्रतिनिधि को 23 जून को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस मामले पर फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से अगले दो सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर गोजमुमो के आंदोलन से हुए नुकसान का ब्योरा पेश करने को कहा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे व जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ में इस मामले में गत नौ जून को अधिवक्ता रमाप्रसाद सरकार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा द्वारा दार्जिलिंग में बंद पर दिए गए 2013 के निर्देश को बहाल रखा।
पीठ ने कहा कि पहाड़ पर गोजमुमो द्वारा बुलाया गया बेमियादी बंद असंवैधानिक है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दार्जिलिंग में जनजीवन सामान्य करने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त कदम उठाए। गोजमुमो की केंद्रीय कमेटी ने गत गुरुवार से बेमियादी संपूर्ण पहाड़ बंद करने का फैसला किया था।
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