मारन बंधुओं पर 18 को आरोप तय करेगी अदालत
विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने सोमवार को कहा कि आरोप तय करने को लेकर निर्णय अभी तैयार नहीं हुआ है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एयरसेल-मैक्सिस मामले में 18 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगी। मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन व अन्य लोग आरोपी हैं।
विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने सोमवार को कहा कि आरोप तय करने को लेकर निर्णय अभी तैयार नहीं हुआ है। वह 18 जनवरी को निर्णय सुनाएंगे। अगली तिथि पर ही अदालत मारन बंधुओं की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
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सीबीआइ ने 28 अगस्त को मामले में मारन बंधुओं के अलावा मलेशिया निवासी एआर मार्शल, टी.आनंद कृष्णनन, मलेशिया की कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, मैक्सिस कम्यूनिकेशन, सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि., साउथ एशिया एफएम लि. समेत आठ लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। 655 पन्नों के आरोपपत्र में 151 गवाहों के नाम हैं। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी, साउथ एशिया एफएम लि. के महानिदेशक के.शानमुगम व सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि. को मामले में आरोपी बनाया है।
17 सितंबर को अदालत ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने संबंधी याचिका रद कर दी थी। यह याचिका दयानिधि मारन समेत मामले में आरोपी अन्य लोगों ने दायर की थी। इस मामले में सीबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार की धाराओं में अलग-अलग एफआइआर दर्ज की है।