अवमानना मामले में शीला दीक्षित पर तीन लाख रुपये का जुर्माना
यहां की एक अदालत ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर अवमानना के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीला दीक्षित के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने विज्ञापन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर अवमानना के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीला दीक्षित के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने विज्ञापन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
यह दूसरा मौका है जब इस मामले में शीला दीक्षित के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने की रहम उन्होंने इस साल जनवरी में जमा करवाई थी।
आज शीला दीक्षित पर जुर्माना लगाते हुए मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने निर्देश दिया कि तीन लाख रुपये में से पूर्व मुख्यमंत्री को दो लाख रुपये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस ऑथरिटी के पास जमा करवाना है जबकि एक लाख रुपये विजेंद्र गुप्ता को देना है। इसके साथ ही कोर्ट ने शीला दीक्षित को 20 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।