विधायक की हत्या के 33 साल बाद 12 को उम्रकैद
अदालत ने कांग्रेस के विधायक परिमल साहा की हत्या के 33 साल बाद 12 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अगरतला, प्रेट्र। यहां की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के विधायक परिमल साहा की हत्या के 33 साल बाद 12 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पश्चिम त्रिपुरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी दत्ता ने फैसला सुनाया।
न्यायाधीश ने 17 आरोपियों में से 12 को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। शेष पांच आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। सजा पाने वालों के नाम उत्तम साहा, मृणाल सेनगुप्ता, प्रदुल सेनगुप्ता, बिजय कुमार दास, काजल राय, अभय कांति भूषण, चिन्मय घोष, सुखेंदु बिकास दास, बाबुल दास, सजल कुमार सरकार और हीरामनी घोष हैं।
आरोप मुक्त होने वाले पांच लोगों में अरुण कुमार साहा, चांद मियां, तपन कुमार दास, सत्य रंजन दास और उत्तम कुमार साहा हैं। इन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।