अदालत ने अबु जुंदाल की हेडली से जिरह करने की अपील खारिज की
अदालत ने आरोपी सैयद जैबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल की अपील खारिज कर दी।
मुंबई, (प्रेट्र)। मुंबई में हुए 26/11 हमले की सुनवाई कर रही सत्र अदालत ने आरोपी सैयद जैबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल की अपील खारिज कर दी। जुंदाल ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी हेडली से जिरह करने की अपील की थी।
सत्र न्यायाधीश जीए सनप ने जुंदाल के वकील वहाब खान द्वारा पेश की गई अर्जी ठुकरा दी। वकील ने अपनी दलील में कहा था कि हेडली से और जिरह करने की जरूरत है इसलिए लश्कर आतंकी को बुलाया जाए।
विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि खान ने जिरह के लिए चार दिन मांगा था और अदालत उन्हें समय दे चुकी है।
इसी वर्ष फरवरी में अभियोजन पक्ष ने पांच दिनों तक हेडली के साथ बहस की थी। बचाव पक्ष ने चार दिनों तक उसके साथ जिरह की थी। अमेरिका की जेल में बंद हेडली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुआ था।
2006 औरंगाबाद आर्म्स केसः अबू जुंदाल समेत सात को आजीवन कारावास