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केजरी पर चलेगा मानहानि का मुकदमा

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ओर से दायर मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने केजरीवाल सहित पार्टी के मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण व आप की पूर्व नेता शाजिया इल्मी पर मानहानि का आरोप तय कर दिया है।

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 12:52 PM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 09:27 PM (IST)
केजरी पर चलेगा मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ओर से दायर मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने केजरीवाल सहित पार्टी के मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण व आप की पूर्व नेता शाजिया इल्मी पर मानहानि का आरोप तय कर दिया है।

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पेश मामले में अमित सिब्बल ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने अपने बयान से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। आप नेताओं ने बयान दिया था कि एक टेलीकॉम कंपनी का केस हासिल करने के लिए अमित ने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया, जबकि हकीकत यह है कि वह कंपनी काफी समय से उनकी मुवक्किल है और कंपनी ने उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर केस सौंपा था। ऐसे में आप नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी से उनकी मानहानि हुई है। लिहाजा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

पिछले साल 24 जुलाई को अदालत ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण व इल्मी को समन जारी किया था और इस साल 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा दी थी।

प्रशांत भूषण के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका

सीबीआइ ने मशहूर वकील प्रशांत भूषण व कामिनी जायसवाल और उनके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआइएल) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें भूषण व कामिनी पर सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ शीर्ष अदालत में झूठा बयान व साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाया है।

जांच एजेंसी ने बताया कि दोनों ने रंजीत सिन्हा पर अपने आवास पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों से मुलाकात का आरोप लगाया था। साक्ष्य स्वरूप आगंतुकों के नाम वाला एक रजिस्टर पेश किया, लेकिन इसे सौंपने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया।

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