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संशोधित उपभोक्ता बिल को जल्द मिलेगी मंजूरी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में संशोधन से संबंधित बिल को केंद्रीय कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीपीए) का

By Kamal VermaEdited By: Published: Sat, 02 May 2015 06:52 PM (IST)Updated: Sat, 02 May 2015 07:13 PM (IST)
संशोधित उपभोक्ता बिल को जल्द मिलेगी मंजूरी

कोलकाता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में संशोधन से संबंधित बिल को केंद्रीय कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीपीए) का गठन किया जाएगा और इस क्षेत्र में उसे जांच व नियामक शक्तियां प्राप्त होंगी।

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एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने शुक्रवार को यहां आए पासवान ने कहा कि सीपीए उपभोक्ता अदालतों व व्यक्तिगत शिकायतों पर नजर रखने के साथ उपभोक्ता हितों की रक्षा के मामले में गौर करेगा। यह वस्तुओं पर दिशानिर्देश के उचित कार्यान्वयन और अन्य आवश्यक वस्तुओं व उनके गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधनों के बारे में चर्चा के लिए 29 मई को देश के सभी राज्यों के अधिकारियों को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है।

अधिनियम में संशोधन के बाद उपभोक्ता अदालतों की शक्तियों में पांच गुना तक वृद्धि हो जाएगी। प्रस्तावित संशोधनों में कड़े नियमों के साथ गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मुद्दों को शामिल किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट फूड और जनता को आपूर्ति होने वाले पानी को लेकर मानक तैयार कर रहा है।

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