मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण की टीम चुनने को बनी समिति
कमेटी करेगी प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान और सिफारिश करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया है। मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर कर में कटौती का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना है।
जीएसटी परिषद की तरफ से गठित होने वाला यह प्राधिकरण वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती अथवा यदि मूल्यों में अनुपातिक कटौती द्वारा प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्त्रेडिट का लाभ नहीं सौंपे जाने की स्थिति में मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्राधिकरण का नेतृत्व सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी करेगा और इसमें केन्द्र और/अथवा राज्यों के चार तकनीकी सदस्य होंगे।
मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों के बारे में पहले से ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इनके तहत मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को शुरू करने के लिए आवेदनों की स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन यदि आवेदन स्थानीय मामले से जुड़ा है जिसमें व्यवसाय केवल एक राज्य में है, इसकी पहले राज्य स्तर की स्क्त्रीनिंग समिति जांच करेगी। स्थायी समिति को अधिकार है कि जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता है उन्हें सीबीईसी के सेफगार्ड महानिदेशक के पास भेज दिया जाए।
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