कोल ब्लॉक आवंटन मामले में नवीन जिंदल और अन्य को कोर्ट का समन
आरोप लगाया गया है कि जेएसपीएल ने उपकरणों की खरीददारी में नियमों का पालन नहीं करके कोयला मंत्रालय को गुमराह करने का कार्य किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य को मध्य प्रदेश के कोल ब्लॉक घोटाले मामले में समन जारी किया है। कोर्ट की ओर से समन सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर जारी किया गया है। नवीन जिंदल के अतिरिक्त कंपनी 'जिंदल स्टील एडं पावर लिमिटेड' (जेएसपीएल) के पूर्व निदेशक सुशील मारु, पूर्व उप मैनेजिंग डॉयरेक्टर आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है।
इन सभी पर मध्य प्रदेश के उत्तर कोल ब्लॉक उरतान की खरीदारी के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। मामले के सभी आरोपी 4 सिंतबर को विशेष सीबीआई जज प्रभात पारासर के समक्ष उपस्थित हुए थे। सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि जेएसपीएल ने उपकरणों की खरीददारी में नियमों का पालन नहीं करके कोयला मंत्रालय को गुमराह करने का कार्य किया है। नवीन जिंदल झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन मामले में भी मुकदमें का सामना कर रहे हैं।
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