सुप्रीम कोर्ट को केंद्र का जवाब, दिल्ली को नहीं मिला है राज्य का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं हासिल है।राष्ट्रपति की तरफ से उपराज्यपाल को प्रशासन का अधिकार है।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली राज्य है या संघशासित प्रदेश इसे लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है लेकिन दिल्ली पर प्रशासन राष्ट्रपति की तरफ से उप राज्यपाल करता है।
दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार -केजरीवाल
राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से जुड़े एक मामले में गृहमंत्रालय का कहना है कि चूक की वजह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोराम की तरह दिल्ली को राज्य मानता हो। गृहमंत्रालय का कहना है कि संघशासित प्रदेशों में राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी चर्चा नहीं की। सरकार ने कहा कि ये हो सकता है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने की वजह से अदालत ने दिल्ली के संघशासित प्रदेश होने के तथ्य को नजरंदाज कर दिया हो।
सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघशासित प्रदेश है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत उप राज्यपाल राष्ट्रपति की तरफ से शासन करता है। लिहाजा दिल्ली का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अलग राज्य का प्रावधान नहीं है।