मोदी सरकार का बड़ा फैसला- वध के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त पर लगा प्रतिबंध
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि नए नियम पशु बाजार तथा मवेशियों की बिक्री के नियमन के बहुत खास है।
नई दिल्ली, एजेंसी। पशु बाजार से अब वध के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार के इस कदम से मीट तथा चमड़ा के निर्यात और कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही पशुओं के सिंग पर पेंटिंग तथा उन्हें आभूषण या सजावटी सामान पहनाने जैसी क्रूर प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई है।
पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकने के कानून के तहत सख्त प्रावधानों वाले 'पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम [मवेशी बाजार नियमन] नियम, 2017' अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि नए नियम पशु बाजार तथा मवेशियों की बिक्री के नियमन के बहुत खास है। अधिसूचना के अनुसार पशु बाजार की कमेटी का सदस्य सचिव इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई युवा जानवर वहां न लाया जाए। जानवर वहां तभी आए जब उसके मालिक का पूरा ब्योरा मंडी में जमा हो जाए।
एक घोषषणा पत्र होगा, जिसमें पशु के मालिक के दस्तखत होंगे। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य पशु वध पर अंकुश लगाना है। पशु कल्याण बोर्ड की कानूनी उप समिति के सदस्य रहे एनजी जयसिम्हा का कहना है कि अभी तक पशु बाजार में दुधारू व वध में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की खरीद-फरोख्त का चलन रहा है। नए कानून के अस्तित्व में आने से पशु बाजार से वध के लिए जानवर नहीं खरीदे जा सकेंगे। अब इस तरह के जानवरों को सीधे फार्म से खरीदना होगा।
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